आधार प्रमाणीकरण के लिए UIDAI के नए नियम: UIDAI ने जारी किया नया नियम, दुरुपयोग रोकने के लिए QR कोड से होता है आधार वेरिफिकेशन, जानें पूरी खबर. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या किसी अन्य वैधानिक निकाय द्वारा भविष्य के ऑडिट के लिए नागरिकों से प्राप्त स्पष्ट सहमति का लॉग रखने के लिए संस्थाओं की आवश्यकता होती है। UIDAI ने भारत में जारी किया नया नियम, अब QR कोड से होगा आधार वेरिफिकेशन जानिए किस वजह से इस लाइन को हटाया गया।
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यूजर डेटा के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए यूआईडीएआई ने कड़े कदम उठाए हैं
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) यूजर डेटा और आधार के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। यूआईडीएआई ऑफ़लाइन सत्यापन संस्थाओं के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए, स्वच्छ संस्थाओं को स्वच्छ उपयोग के मुद्दों को संबोधित करने के लिए कहा, बेहतर सुरक्षा तंत्र प्रदान किया, और कानूनी उद्देश्यों और क्यूआर कोड के लिए आधार का उपयोग करने में स्वेच्छा से नागरिकों का विश्वास बढ़ाया।

यदि आधार कार्ड का दुरुपयोग होता है, तो नागरिक को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना देनी होगी।
साथ ही नागरिक के आधार नंबर को कलेक्ट, यूज या स्टोर न करने के निर्देश दिए गए हैं। जबकि आधार के गलत इस्तेमाल की सूचना 72 घंटे के भीतर प्राधिकरण और संबंधित आधार धारक को मुहैया करा दी जानी चाहिए। इसमें कई नए नियमों और नए तरीकों से वेरिफिकेशन के निर्देश दिए गए हैं।
यूआईडीएआई की नई गाइडलाइन के मुताबिक आधार की सुरक्षा और डाटा लीक न हो, इसके लिए यहां बड़ा कदम उठाया गया है।
यूआईडीएआई दिशा-निर्देशों में संस्थानों को सूचित किया जाता है कि वे आधार संख्या धारक से स्पष्ट अनुमति के बाद आधार को सत्यापित करें। इन संस्थाओं को नागरिकों के प्रति विनम्र होना चाहिए और ऑफ़लाइन सत्यापन करते समय उन्हें अपने आधार की सुरक्षा और गोपनीयता का आश्वासन देना चाहिए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या किसी अन्य वैधानिक निकाय द्वारा भविष्य के ऑडिट के लिए नागरिकों से प्राप्त स्पष्ट सहमति का लॉग रखने के लिए संस्थाओं की आवश्यकता होती है।

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यूआईडीएआई ने आधार के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑफ़लाइन सत्यापन एजेंसियों को क्यूआर कोड के माध्यम से आधार कार्ड को सत्यापित करने का आदेश दिया
यूआईडीएआई पहचान के प्रमाण के रूप में आधार को भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार करने के बजाय, ऑफ़लाइन सत्यापन संस्थाएं आधार के सभी चार प्रारूपों (आधार पत्र, ई-आधार, एम-आधार और आधार पीवीसी कार्ड) पर मौजूद हैं। क्यूआर कोड के जरिए आधार को वेरिफाई करने को कहा जाए ताकि आधार का गलत इस्तेमाल न हो सके।
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